नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से करीब 3300 पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। दरअसल देहरादून निवासी रेनू पॉल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अपनी जनहित याचिका में रेनू पॉल ने कहा था कि फोर लेन सड़क निर्माण के चलते भनिवाला-ऋषिकेश के बीच करीब 3300 पेड़ों का कटान होगा।
जिन स्थानों पर पेड़ों का कटान होना है, वह हाथी कॉरिडोर क्षेत्र है। ऐसे में हाथियों पर भी संकट खड़ा होगा। लिहाजा पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायाधीश आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट पहुंची याचिकाकर्ता रेनू पॉल का कहना है जिस स्थान पर अब फोरलेन मार्ग प्रस्तावित है, वहां पर पहले से बेहतर टू लेन मार्ग है. फोरलेन मार्ग के निर्माण से करीब 3300 पेड़ों का कटान होगा. साथ ही हाथी कॉरिडोर पर भी बुरा असर पड़ेगा. आने वाले समय में हाथी क्षेत्र से दूसरे स्थान को चले जाएंगे, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहद खतरनाक होगा. लिहाजा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मामले को गंभीरता से लिया जाए. स्थानीय लोग भी पेड़ों के कटान को लेकर अपना विरोध क्षेत्र में कर चुके हैं