देहरादून – मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार पर गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक ली। खाद्य सुरक्षा के संबंध में न्याय निर्णयन हेतु दायर वादों के विलंब के मामलों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने न्याय निर्णायक अधिकारी/जिलाधिकारी/एडीएम को वादों की त्वरित सुनवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशों के समय पर अनुपालन न होने की दशा में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव की ओर से पत्र प्रेषित किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 नियम 2011 की धारा 68 के तहत न्याय निर्णयन हेतु दायर वादों के विलंब से निस्तारण के फलस्वरूप बढ़ती वादों की संख्या तथा इस कारण प्रवर्तन कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पर स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य आपूर्ति व पुलिस विभाग से रिपोर्ट तलब की। मुख्य सचिव ने त्योहारों के दौरान विशेष अभियान संचालित कर दुग्ध, मिठाई व अन्य खाद्य उत्पादों की टेस्टिंग तथा मिलावटी कार्यों में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएस राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को देहरादून में गढ़वाल मंडल की फूड टेस्टिंग लैब के संचालन को शुरू करने के लिए 2 माह की डेडलाइन दी है। इस फूड टेस्टिंग लैब की अधिसूचना की कार्रवाई गतिमान है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 13 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। इस संबंध में ₹23 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। आरंभ में इस लैब की क्षमता 5000 सेंपलिंग टेस्ट की होगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने रुद्रपुर में अल्ट्रा मॉडर्न माइक्रोबाइलॉजिकल फूड लैब की स्थापना तथा लैब में आधुनिकतम उपकरण की उपलब्धता के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स प्रोग्राम के संचालन हेतु भी संविदा के आधार पर 8 पदों की स्वीकृति दी गई है।
मुख्य सचिव ने भोजनमाताओं व आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी फूड टेस्टिंग में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को सभी आवासीय विद्यालयों में फूड सेफ्टी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने होटल मैनेजमेंट के प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को फूड सेफ्टी की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने आमजन के लिए सेंपल टेस्टिंग किट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराखण्ड की सीमा पर स्थित जिलों में मिलावटी दूध व दुग्ध व खाद्य उत्पादों की संयुक्त निगरानी एवं प्रवर्तन कार्यां को संचालित करने की दृष्टि से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र भेजा जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में सयुंक्त प्रवर्तन कार्रवाई हेतु निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने ईट राइट इंडिया अभियान के तहत ईट राइट कैंपस/ईट राइट स्कूल प्रमाणीकरण में सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शासकीय एवं गैर शासकीय कैंपस को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अभी तक उत्तराखण्ड सचिवालय पहला कैंपस है जिसे एफडीए द्वारा ईट राइट इंडिया का प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। बैठक में जानकारी दी गई कि चार धाम यात्रा मार्ग पर खाद्य कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठानों पर विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच एवं अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के विक्रय पर रोक लगाए जाने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अतिरिक्त रूप से तैनाती की गई है। 1418 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। 190 विधिक तथा 519 सर्विलांस नमूने जांच हेतु लिए गए हैं । 20 खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किए गए हैं तथा न्यायालय द्वारा 09 खाद्य कारोबारियों पर ₹3.30 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
चारधाम यात्रा मार्ग पर मोबाइल खाद्य विश्लेषणशाला के माध्यम से आम जनमानस एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री की मौके पर जांच/प्रशिक्षण/जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत 601 खाद्य पदार्थों की मौके पर सर्विलांस जांच की गई। जिसमें से 529 खाद्य पदार्थ जांच में सही पाए गए तथा 72 मानकों के अनुरूप नही पाए गए। उक्त कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने हेतु 02 नवीन संचल खाद्य विश्लेषणाशालाओं के संचालन हेतु टेक्निकल स्टाफ की आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती की अनुमति प्राप्त हो गई है तथा पदों को भरे जाने की कार्रवाई गतिमान है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड के अधीन कार्यरत खाद्य संरक्षा तथा सर्तकता सह अभिसूचना इकाई के अधिकारियों द्वारा प्रदेश के प्रवेश मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा खाद्य संरक्षा तथा सतर्कता सह अभिसूचना के अधिकारियों की टीम गठित करते हुए चारधाम यात्रा/पर्यटक सीजन में सघन प्रर्वतन की कार्रवाई की जा रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की प्रभावी पैरवी ए०पी०ओ० के माध्यम से कराए जाने हेतु जनपदीय अभिहित अधिकारियों को प्रकरण जिला स्तरीय सलाहकार समिति के समक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत दायर विभिन्न वादों का निस्तारण करने वाले न्याय निर्णायक अधिकारी/ए०डी०एम० को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में आम जनमानस द्वारा विभागीय हेल्प लाइन पर प्राप्त शिकायतों/जानकारी की पंजीकरण प्रक्रिया का ऑटो डिजीटाइजेशन कर हेल्पलाइन नंबर 18001804246 को 24×7 संचालित किए जाने एवं आई०ई०सी० के माध्यम से टोल फ्री नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उद्योग जगत से सहयोग लेते हुए सी०एस०आर० फंड के तहत चारधाम यात्रा मार्ग पर 1200 स्ट्रीट वेंडर को फॉस्टेक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु कार्रवाई गतिमान है। जनपद देहरादून में नैस्ले इंडिया के सहयोग से स्ट्रीट फूड वेंडर को फॉस्टेक प्रशिक्षण का आरंभ किया गया है तथा जनपद रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी एवं टिहरी में फॉस्टेक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की कार्रवाई गतिमान है।बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, सचिव डॉ. आर राजेश कुमार सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुलिस, महिला एवं बाल कल्याण विकास के अधिकारी मौजूद रहे।