*एसएसपी दून की सख्ती अपराधियो पर पङ रही भारी,अपराधियो को जिले से बाहर भेजना जारी*
*गुण्डा अधिनियम के तहत 01 आदतन अपराधी को दून पुलिस ने किया तड़ीपार*
*निर्धारित अवधि तक जनपद की सीमा में कदम न रखने की दी स्पष्ट हिदायत*
*अभियुक्त पर चोरी, नकबजनी व आर्म्स एक्ट के अभियोग हैं पंजीकृत*
थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त सुनील यादव उर्फ सन्नी उर्फ चक्की पुत्र दिलीप यादव निवासी मगल बस्ती राजीवनगर थाना नेहरू कालोनी जनपद देहरादून आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध चोरी करने लूट व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त अभियुक्त को जिला बदर करने हेतु उसके विरूद्व धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी थी तथा उक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा आदेश/वाद संख्या 12/2024 बनाम सुनील यादव में धारा 3(1) गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत अभियुक्त को 06 माह के लिए जिला बदर किये जाने सम्बन्धित आदेश निर्गत किये गये।
प्राप्त आदेश के अनुपालन में आज दिनाँक 03/08/2025 को पुलिस द्वारा अभियुक्त सुनील यादव उपरोक्त उपरोक्त को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया तथा 06 माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गयी। उक्त कार्रवाई के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास एवं जिला बदर किए जाने के विषय में अवगत कराया गया।
सुनील यादव उर्फ सन्नी उर्फ चक्की पुत्र दिलीप यादव निवासी मगल बस्ती राजीवनगर थाना नेहरू कालोनी जनपद देहरादून
*अभियुक्त का आपराधिक इतिहास*
मु.अ.सं. 407/2023 – धारा 380/411 भादवि
मु.अ.सं. 213/2023 – धारा 25/4 आर्म्स एक्ट
मु.अ.सं. 444/2023 – धारा 356/392/411 भादवि
मु.अ.सं. 266/2022 – धारा 25/4 आर्म्स एक्ट