रुद्रप्रयाग : उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म वीरेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम वासी दैड़ा द्वारा सूचना दी गई कि दैड़ा गांव में अवैध रूप से खनन का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्राम वासियों की सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए खनन एवं राजस्व विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र का औचक निरीक्षण एवं छापेमारी की कार्यवाही की गई जिस पर ग्राम मक्कू क्षेत्रांतर्गत अवैध खनन और परिवहन का मामला प्रकाश में आया है।उन्होंने अवगत कराया है कि वह स्वयं एवं राजस्व उपनिरीक्षक दैड़ा द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम मक्कू क्षेत्रांतर्गत अवैध खनन और परिवहन की जांच की गई। जांच के दौरान ग्राम मक्कू के मठियाणा तोक में सड़क के बायें किनारे मक्कू चोपता मोटर मार्ग भूमि में जेसीबी मशीन द्वारा उपखनिज का खनन (मिट्टी-पत्थर) किया जाना पाया गया। मौके पर पूछताछ पर पता चला कि उक्त स्थल पर खनन का कार्य केवलानंद मैठाणी पुत्र कुलानंद ग्राम मक्कू मठियाणा द्वारा कराया जा रहा है। केवलानंद को मौके पर बुलाया गया तथा पूछताछ पर केवलानंद द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर भवन निर्माण हेतु समतलीकरण/खुदान कार्य किया जा रहा है।
उक्त भूमि के समतलीकरण/खुदान बावत अनुमति पत्र मांगे जाने पर केवलानंद द्वारा प्रस्तु नहीं किया गया। उक्त प्रकरण बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त न किए जाने खनन किया जाना उत्तराखंड उपखनिज परिहार नियमावली-2023 में उल्लिखित प्राविधानों का उलंघन है। जिस पर उत्तराखंड खनिज अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण 2021 यथासंसोधित 2023 के अंतर्गत अवैध उत्खनित की मात्रा पर प्रथम बार में प्रचलित रायल्टी का दो गुना अधिरोपित किए जाने का प्राविधान है।उन्होंने अवगत कराया है कि मौका स्थल पर उत्खनित क्षेत्र की पैमाइस की गई जिसकी लंबाई 24 मीटर, चौडाई 8 मीटर, (औसत) तथा ऊंचाई 3.5 मीटर (औसत) मापी गई। इस प्रकार कुल 672 घनमीटर अर्थात 1075.20 टन उप खनिज जो लगभग 50-50 प्रतिशत का उत्खन्न हुआ है जिसमें से मौके पर उपखनिज पत्थर का एक चट्टा लंबाई 9 मीटर, चैडाई 3 मीटर तथा ऊंचाई 1.70 इस प्रकार कुल 45.90 घनमीटर अर्थात 73.44 टन तथा स्थल पर बिखरी अवस्था में लगभग 5 ट्रक प्रत्येक 6 घनमीटर कुल लगभग 30 घनमीटर अर्थात 48 टन इस प्रकार स्थल पर कुल उपखनिज पत्थर की मात्रा 121.44 टन पाई गई तथा शेष उप खनिज पत्थर मिटटी का उपरोक्त केवलानंद द्वारा अन्यत्र परिवहन कर दिया गया है।उन्होंने अवगत कराया है कि खनिज नियमावली के तहत मौके स्थल पर बिना अनुमति के जेसीबी मशीन द्वारा खनन करते पाए जाने जिसे मौके पर पटवारी के सुपुर्द कर दिया गया है उत्तराखंड खनिज नियमावली 2021 के अंतर्गत 2 लाख का अर्थदंड अधिरोपित होता है। स्थानीय लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि अवैध खनन का कार्य कर रही जेसीबी मशीन केदारनाथ सभा के तीर्थ पुरोहित की बतायी गयी। उन्होंने कहा कि उक्त व्यक्ति पर उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर देय 1 लाख 48 हजार 915 तथा जेसीबी मशीन पर 2 लाख इस प्रकार कुल 3 लाख 48 हजार 915 की धनराशि अधिरोपित होती है जिसे संबंधित से वसूली किए जाने की संस्तुति की गई है।