देहरादून – मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड डॉ वी षणमुगम ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग कर जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या-23/2023-ERS (Vol.III) दिनांक 29 मई, 2023 के द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम नियत करते हुए पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों से निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन और अंतिम प्रकाशन तक की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ वी. षणमुगम ने बताया कि सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बूथ लेवल ऑफिसर्स हेतु निर्वाचक नामावली से सम्बन्धित सभी कानूनों व दिशा निर्देशों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा आईटी एप्लीकेशन व सिस्टम की ट्रेनिंग 01 जून 2023 से 20 जुलाई 2023 तक दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ वी. षणमुगम ने बताया कि बूथ लेवल बी.एल.ओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन 21 जुलाई 2023 से 21 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन का सुव्यवस्थीकरण एवं पुनः व्यवस्था, निर्वाचक नामावली तथा मतदाता पहचान पत्रों में मौजूद गलतियों में सुधार, अच्छी गुणवत्ता वाली फोटो अपडेट, पोलिंग स्टेशन की सूची का अनुमोदन प्राप्त करना, कन्ट्रोल टेबल का अद्यतीकरण जैसे कार्य 22 अगस्त 2023 से 29 सितम्बर 2023 तक सम्पन्न किए जाएंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ वी. षणमुगम ने बताया कि फॉर्मेट 1 से 8 को तैयार करना, सप्लीमेंटस तथा एकीकृत ड्राफ्ट रॉल को तैयार करना 30 सितम्बर 2023 से 16 अक्टूबर 2023 तक सुनिश्चित किया जाएगा। एकीकृत मसौदा निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 17 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। 17 अक्टूबर 2023 से 30 नवम्बर के मध्य दावे तथा आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। 4, 5, 25, 26 नवम्बर 2023 को विशेष शिविर दिवस आयोजित किए जाएंगे। 26 दिसम्बर 2023 को दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 01 जनवरी 2024 को मानकों की जांच तथा अन्तिम प्रकाशन हेतु आयोग की अनुमति ली जाएगी। इसके साथ ही इस दिन सप्लीमेंटस की प्रिंटिंग तथा डाटाबेस का अद्यतीकरण किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन 05 जनवरी 2024 को किया जाएगा। इस दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास भी मौजूद रहे।