मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कुल आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियमावली में संशोधन और राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए।
महिला सशक्तिकरण को नई दिशा
कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के तहत बड़ा फैसला लेते हुए मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में तब्दील करने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
इसके साथ ही सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन किया गया है — अब 50 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे। इससे जमीनी स्तर पर कार्यरत महिलाओं को पदोन्नति के नए अवसर मिलेंगे।
रायपुर विधानसभा भवन को मिली छूट
राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बनने वाली नई विधानसभा भवन परियोजना के लिए फ्री जोन में छूट दी गई है। अब इस क्षेत्र में मकान और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति भी दी जा सकेगी।
स्वास्थ्य विभाग में तबादला नियमों में लचीलापन
चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब कर्मचारियों को एक बार तबादले में छूट की व्यवस्था मिलेगी, जिससे स्थानांतरण प्रक्रिया अधिक लचीली हो जाएगी।
UCC नियमावली में आंशिक संशोधन
कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियमावली में भी आंशिक बदलाव को मंजूरी दी है। अब नेपाल और भूटान के नागरिकों की शादियों का पंजीकरण भी UCC पोर्टल पर आधार कार्ड या विदेशी पंजीकरण के आधार पर किया जा सकेगा।
राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र
राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) के अवसर पर आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है।
कार्मिक विभाग में पदोन्नति नियमों में राहत
कार्मिक विभाग की पदोन्नति नियमावली में संशोधन किया गया है। अब यदि कोई कर्मचारी किसी पद पर 50 प्रतिशत सेवा पूरी कर चुका है और दूसरी सेवा में स्थानांतरित होना चाहता है, तो उसे शीतलीकरण अवधि का लाभ पदोन्नति में मिलेगा।
वित्त विभाग में नया राजस्व प्रावधान
वित्त विभाग के अंतर्गत पब्लिक सेंटर से संबंधित नया नियम लागू किया गया है। अब ऐसे सेंटर जो 100% टेकिंग पर कार्यरत हैं, उन्हें अपने शुद्ध मुनाफे का 15 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होगा।
कैबिनेट के 8 प्रमुख निर्णय
मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे।
सुपरवाइजर के 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से भरे जाएंगे।
रायपुर विधानसभा परियोजना को फ्री जोन में छूट, मकान-दुकान की अनुमति।
स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली में संशोधन, तबादले में छूट।
UCC नियमावली में संशोधन — नेपाली-भूटानी नागरिकों की शादी का पंजीकरण संभव।
राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा सत्र की तिथि तय करने का अधिकार सीएम को।
कार्मिक विभाग पदोन्नति नियमावली में शीतलीकरण का लाभ।
वित्त विभाग में पब्लिक सेंटर से 15% मुनाफा राज्य सरकार को।