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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जबतक राहुल की दोषसिद्धि वाली याचिका लंबित है तबतक उनकी सजा पर रोक रहेगी। माना जा रहा है कि राहुल अब संसद के मॉनसून सत्र में भाग ले सकते हैं। राहुल के वकील ने कहा कि राहुल की सदस्यता अब बहाल हो गई है। उनके वकील ने दावा किया कि अब इसी सत्र से राहुल संसद सत्र में दिखेंगे।

कब से संसद आएंगे राहुल?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि इसकी कॉपी लोकसभा स्पीकर सचिवालय जाएगा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि राहुल संसद के मॉनसून सत्र से ही भाग ले सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा सचिवालय ने राहुल को दो साल की सजा मिलने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। हालांकि, चुनाव आयोग ने वायनाड में चुनाव की घोषणा नहीं की थी। स्पीकर इस मामले में चुनाव आयोग को सूचित करेंगे इसके बाद स्पीकर इस मामले में फैसला करेंगे। अगर सबकुछ जल्दी हुई तो सोमवार को राहुल संसद के सत्र में शामिल हो सकते हैं या फिर मंगलवार को सत्र में शामिल हो सकते हैं।

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