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नाबालिग वाहन चालक सड़कों पर करेंगे खेल तो जाना पड़ेगा जेल

कोटद्वार । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जनपद में नाबालिगों के वाहन चलाने से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु आगामी 1 मई से 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर नाबालिगों को वाहन न देने और ना ही वाहन चलाने हेतु प्रेरित करने के सम्बन्ध में अभिभावकों एवं स्कूल प्रबन्धन की मीटिंग लेने के साथ-साथ जागरूक करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों एवं समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। जनपद पौड़ी पुलिस द्वारा 1 मई से सम्पूर्ण जनपद विशेषकर श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार व लक्ष्मणझूला में चलने वाले इस विशेष अभियान से पूर्व स्कूल संचालकों एवं अभिभावकों को नाबालिगों को वाहन न देने व नाबालिगों को वाहन न चलाने हेतु प्रेरित करने हेतु ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है।
इसी क्रम में रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक कोटद्वार जया बलोनी ने कोतवाली कोटद्वार परिसर में थाना कोटद्वार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले 30 से अधिक शिक्षण संस्थानों के संचालकों एवं इन शिक्षण संस्थानों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों की मीटिंग ली । मीटिंग में अभिभावकों एवं शिक्षण संस्थानों के संचालकों से नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकने के लिए पहल करने का आह्वान किया गया जिससे सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके क्योंकि नाबालिग बच्चों को यातायात नियमों की ज्यादा जानकारी व समझ न होने के कारण नाबालिग बच्चे लापरवाही व खतरनाक तरीकों से वाहन चलाते है जिस कारण वाहन दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहती है खुद को चोटिल करने के अलावा कभी-कभी दूसरे व्यक्तियों के लिये भी यह जानलेवा साबित होता है।शिक्षण संस्थानों के संचालकों को नाबालिग छात्र-छात्राओं के स्कूलों में वाहन लेकर आने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने, पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों को भी इस संबंध में जागरूक किए जाने हेतु प्रेरित किया गया। इसके बावजूद भी नाबालिगों द्वारा वाहन लेकर स्कूल आने पर उनकी सूची बनाकर पुलिस-प्रशासन को दिए जाने के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। साथ ही पुलिस ने बताया कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर नाबालिगों एवं उनके अभिभावक जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मोटर वाहन अधिनियम में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर 25 हजार रूपये तक का जुर्माना व अभिभावकों या वाहन स्वामियों को तीन माह तक की सजा का प्रावधान है। इसका जनपद पुलिस कड़ाई से पालन करायेंगी ।

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