उत्तराखंड क्राइम

बोर्डिंग स्कूल में यौन शोषण – स्वीमिंग कोच को 5 साल की कठोर कैद, प्रिंसिपल पर भी कानूनी कार्रवाई

नाबालिग छात्रा के यौन शोषण में बोर्डिंग स्कूल के स्वीमिंग कोच को 5 साल की कठोर कारावास, प्रिंसिपल पर भी केस चलेगा!

देहरादून के मसूरी रोड स्थित एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग छात्रा के यौन शोषण और छेड़छाड़ मामले में पोक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
दोषी स्वीमिंग कोच सुरेंद्र पाल सिंह को 5 साल कठोर कारावास और ₹20,000 का अर्थदंड। पीड़िता को राज्य सरकार से ₹1 लाख मुआवजा दिलाने का आदेश।
घटना और कोर्ट की कार्यवाही के मुख्य बिंदु:
घटना 2018 की है, जब 14 वर्षीय छात्रा का यौन शोषण किया गया।

कोर्ट ने पाया कि स्कूल के प्रधानाचार्य ने झूठे तथ्यों के आधार पर नाबालिग पीड़िता के साथ हुए गलत कृत्यों को छुपाने का प्रयास किया। प्रधानाचार्य के ख़िलाफ़ अब आगामी 15 दिसंबर को अलग से केस चलेगा।
पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि स्कूल प्रबंधन ने घटना को खत्म करने के लिए ₹25 लाख का सौदा कराना चाहा था।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *